कफ सिरप तस्करी (Cough Syrup) के सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ मंगलवार की देर रात को अदालत की अवमानना का मुकदमा दर्ज कर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।
Cough Syrup: शुभम जायसवाल भगोड़ा घोषित
रोहनिया थाना अध्यक्ष राजू सिंह ने बताया कि फास्ट्रेक कोर्ट 14 की ओर से 27 फरवरी को शुभम के खिलाफ धारा 84 के उद्घोषणा का नोटिस जारी किया गया था। इसके तहत उसे तीस दिन के अंदर में पेश होने का आदेश जारी किया गया था। शुभम जायसवाल के 30 दिन के भीतर पेश न होने पर मंगलवार की देर रात विवेचन सी दिनेश त्रिपाठी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज (Cough Syrup) कर लिया गया है। सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किए जाने के साथ ही शुभम को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है।
वाराणसी के भदवर में 19 नवंबर को 2 करोड रुपए की कफ सिरप बर्बाद की गई थी। इस मामले में रोनिया पुलिस ने सिगरा के बादशाह बाग कॉलोनी निवासी शुभम जायसवाल, उसके पिता भोला जयसवाल, आजाद जायसवाल, गाजियाबाद के सौरभ त्यागी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था शुभम जायसवाल (Cough Syrup) की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है

